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जबलपुरमध्य प्रदेश

जिला मजिस्ट्रेट ने 33 आतिशबाजी लायसेंसधारियों के आतिशबाजी लायसेंस किये निलंबित

 

दमोह   , यश भारत l आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित प्रावधानों के तहत गोदाम/भण्डारण कक्ष का निर्माण नहीं पाये जाने एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने जिले के 33 आतिशबाजी लायसेंसधारियों के आतिशबाजी लायसेंस निलंबित कर दिये है।

 

जारी आदेशानुसार आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, जिसके परिपालन में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जबाव प्रस्तुत कर अपने कथन अंकित कराये । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं कथनों का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत जबाव समाधानकारक न होने के कारण अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक निलं‍बित करने की एक बड़ी कार्यवाही की है।

 

ज्ञातव्य है विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर राजस्व/पुलिस अधिकारियों द्वारा फार्म नंबर-24, एल.ई.-5 पर बनी हुई आतिशबाजी विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों एवं फार्म नंबर -20-24, एल.ई.-1, एल.ई.-5 पर आतिशबाजी बनाने एवं कब्जे में रखकर विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों की, अनुज्ञप्ति की जांच की गई, साथ ही उनके आतिशबाजी भण्डारण हेतु आतिशबाजी गोदामों की भौतिक जांच की गई।

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