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जमाई ने मारपीट कर सास ससुर की कर दी हत्या :  कोर्ट ने सुनाया यह फैसला  पढ़े पूरी खबर 

मंडला l  मंडला में जमाई ने हीं सास ससुर से मारपीट कर हत्या कर दीl  इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया l

माननीय पंचम अपर सत्र न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मंगल सिंह उर्फ भगलसिंह पिता रामसिंह मरावी आयु 44 वर्ष निवासी औरई थाना बिछिया जिला मण्डला को धारा 302 भादवि (दो काउण्ट) के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोप के लिये पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि यशोदा बाई ने इस आशय की देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-1 से 3 समान आशय की लेखबद्ध करायी कि यह ग्राम औरई में रहती है। घरेलू काम करती है। उसका मायका ग्राम औरई है। उसकी शादी 20-22 वर्ष पूर्व खुलवा गांव के मंगल सिंह से हुयी थी। उसका कोई भाई नहीं है। इस कारण उसके माता-पिता ने उसके पति मंगल सिंह को लमसना (घर जमाई) रखा था तब से वह अपने पति बच्चों और माता-पिता के साथ घर में रहती है।  उसके माता-पिता जोर-जोर से बातें कर रहे थे तभी उसका पति उससे बोला कि उसके माता-पिता उसे हमेशा गाली-गुप्ता करते है, आज इनको नहीं छोड़ेगा। तब उसने अपने पति से कहा था कि वे लोग आपस में बातें कर रहे है तुमसे कुछ नहीं कह रहे है। तब उसके पति ने उससे कहा कि  हमेशा अपने माता-पिता का पक्ष लेती है, कहकर उसे धक्का देकर गिरा दिया और बाड़ी में रखे जलाउ लकड़ी उठाकर लाया और उसके माता-पिता को जोर-जोर से लकड़ी से सिर, चेहरे व पीठ में कई जगह मारपीट कर मार डाला l उसके पिता एवं माता की हत्या कर दी है। वह चिल्लाई तो उसका लड़का दुर्गेश और गणेश तथा अन्य लोग आये तो उसका पति मंगल बाड़ी के पीछे तरफ से भाग गया है।

 

उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिछिया में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र.97/2023 अन्तर्गत धारा-302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय पंचम अपर सत्र न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मंगल सिंह उर्फ भगलसिंह पिता रामसिंह मरावी आयु 44 वर्ष निवासी औरई थाना बिछिया जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश चौरसिया के द्वारा की गई है।

 

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