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जबलपुर मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया ने शासन को लगाया 7 करोड़ 62 लाख का चूना : ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा

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जबलपुर, यशभारत। जबलपुर ईओडब्ल्यू की जांच में मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया द्वारा की गई धोखेबाजी की कलई खुल गयी है। मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया द्वारा भू-भाटक की राशि डकारते हुए लीज डॉक्यूमेंट का पंजीयन नहीं कराया। जिसके बाद मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के पदाधिकारियों के द्वारा नजूल की भूमि के पट्टों का पंजीयन न कराकर तथा भू-भाटक की राशि जमा नहीं की गई। जिसके चलते शासन को 7 करोड़ 62 लाख की हानि हुई है। जांचोपरांत ईओडब्ल्यू ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ईओडब्ल्यू एसपी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत की जाँच निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी, से कराई गई । शिकायत में नजूल प्लाट नं. 4 एवं 5 व 8,/1 सिविल स्टेशन की नजूल भूमि पर शासन की ड्यूटी की चोरी करने एवं भू-भाटक प्रीमियम के आर्थिक नुकसान करने एवं अवैध तरीकों से नजूल की भूमि पर निर्माण कार्य कर शासन को करोडों रुपयों की आर्थिक क्षति के आरोप हैं ।

लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था

शिकायत जाँच में पाया गया कि मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के सेक्रेटरी के द्वारा वर्ष 2000 में ब्लॉक नं-4 प्लाट नं-5 रकवा 09666 एकड की नजूल की भूमि में लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर तत्कालीन तहसीलदार नजूल रांझी द्वारा उक्त भूमि का भू-भाटक जमा करने पर नवीनीकरण की अनुशंसा 8 दिसंबर 2004 को की थी। जिसके आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा 19 जनवरी 2005 को अपने आदेश में भू-भाटक जमा कर तथा लीज डाक्यूमेंट का पंजीयन कराकर लीज के नवीनीकरण के आदेश जारी किये थे। इसी प्रकार ब्लॉक नं-4 प्लाट नं-8,/1 रकवा 2.9838 एकड़ की नजूल की भूमि के लिये लीज नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर तत्कालीन तहसीलदार राझी ने जांच उपरांत 8 दिसंबर 2004 को उपरोक्त प्रकरण में लीज नवीनीकरण की अनुशंसा की थी जिस पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा 13 दिसंबर 2004 को भू-भाटक की राशि जमा कर लीज नवीनीकरण के आदेश पारित किये थे ।

मामला दर्ज
जांच में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया द्वारा भू-भाटक की राशि जमा नहीं करने एवं लीज डॉक्यूमेंट का पंजीयन नहीं कराया जाना पाया गया । मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के पदाधिकारियों के द्वारा नजूल की भूमि के पट्टों का पंजीयन न कराकर तथा भू-भाटक की राशि 7.62.16.432 (सात करोड़ बासठ लाख सोलह हजार चार सौ बत्तीस रुपये) न जमा कर शासन को इतनी ही राशि की हानि पहुँचाई गई । जाँच उपरांत आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

ये हैं आरोपी
-रेव जॉन आर.ए. साइमन तात्कालीन डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेन्ड मेथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया जबलपुर
-मनीष गीडियन, एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया पता-तैयब अली पेट्रोल पम्प के सामने जबलपुर
-एम.ए. डेनियल, विशप मेथोडिस्ट चर्च, चैपिल रोड हैदराबाद हाल तैयब अली पेट्रोल पम्प के सामने जबलपुर
-रविकुमार प्रसाद, ले लीडर
– एरिकनाथ, मेथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के ट्रेजरार, मेथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया रीजनल कांफ्रें स जबलपुर

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