जबलपुर में बिजली चोरी पर कोल्ड स्टोरेज संचालक को दो साल का कारावास

जबलपुर, । अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम उमेश कुमार सोनी की अदालत ने बिजली चोरी पर जबलपुर के कोल्ड स्टोरेज संचालक ऋषि कुमार अग्रवाल को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 30 लाख 41 हजार 651 रुपये सिविल दायित्व भुगतान का आदेश भी दिया गया है। सिविल दायित्व की राशि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी द्वारा वसूली जाएगी।
22 लाख से ज्यादा की क्षति पहुंचाई : मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से एजीपी राजेश तिवारी व मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र कंपनी की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मेसर्स केएस अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, ग्राम पडवार कला, थाना गोहलपुर, जबलपुर में विद्युत कनेक्शन से छेड़छाड़ की गई। बिजली विभाग की अनुमति के बिना मीटर में क्रत्रिम उपकरण लगाकर विद्युत चोरी कर बिजली विभाग को 22 लाख 81 हजार 238 रुपये की क्षति पहुंचाई। इस उपक्रम में उच्च दाब विद्युत कनेक्शन का मीटर लगा था। जिसका उपभोक्ता ऋषि कुमार अग्रवाल था। 26 अप्रैल, 2004 को विद्युत अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई के बाद पुरानी मीटर निकालकर लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया साथ ही नया मीटर लगाया। पूर्व में मीटर के आधार पर रीडिंग की जाती थी। संदेह होने पर उडनदस्ता ने दबिश दी। जांच के दौरान मीटर से छेड़छाड़ का तथ्य सामने आया। लिहाजा, कार्रवाई की गई। अदालत ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद सजा के साथ जुर्माना लगाया। साथ ही आरोपित को बिजली चोरी से हुए लाभ व विद्युत कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सिविल दायित्व का आदेश पारित किया गया।