जबलपुर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने चलेगा अभियान: कलेक्टर ने बैठक में दिए निर्देश

जबलपुर, यशभारत। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जबलपुर को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश बुधवार को जिला बाल संरक्षण समिति की कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई बैठक में दिये हैं। बैठक में जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की प्रधान मनोरमा पटेल एवं जिला पंचायत की सीईओ रिजु बाफना भी मौजूद थीं।
श्री शर्मा ने बैठक में कहा कि जबलपुर शहर को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने जल्दी ही प्रशासन द्वारा समाजसेवीसंस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाया जायेगा। लेकिन इसके पहले भिक्षावृत्ति में लिप्त एवं नशे के आदि बच्चों और उनके परिवारजनों को चिन्हित किया जाना जरूरी है। उन्होंने नगर निगम, महिला एवं बाल विकास, श्रम एवं सामाजिक न्याय विभाग को ऐसे बच्चों एवं उनके परिवारजनों को चिन्हित करने के निर्देश देते हुए कहा कि भिक्षावृत्ति एवं नशे की लत के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्ययोजना बनाने में स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सुझाव प्राप्त किये जायें। श्री शर्मा ने अधिकारियों को कार्ययोजना बन जाने पर उसे जिला पंचायत की सीईयो के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिला पंचायत की सीईओ से इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों से शीघ्र ही अलग से बैठक बुलाने कहा।
श्रीशमार्नेकहा कि बाल भिक्षा वृत्ति रोकन ेसमाजसेवी संगठनअपने सुझाव संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभागके ई-मेल एड्रेसभेज सकते हैं। कलेक्टर ने बैठक में बाल कल्याण एवं देखरेख के क्षेत्र में कार्य कर रहीं संस्थाओं में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सक की नियमित सेवायें उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये। उन्होंने जिला अस्पताल एवं अन्य सभी चिकित्सालयों में पालना केन्द्र खोले जाने पर भी जोर दिया। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की प्रगति की समीक्षा भी की तथा सभी पात्र बच्चों को इस योजना के लाभांवित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर ने कोरोना के कारण माता-पिता के निधन से अनाथ हुए बच्चों के लिए केन्द्र शासन द्वारा प्रारंभ की गई पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिये।
बैठक में जिला पंचायत की सीईओ ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए केन्द्र शासन द्वारा प्रारंभ की गई पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक की मृत्यु 11 मार्च 2020 के बाद कोरोना के कारण हो गई है उन्हें 23 वर्ष की उम्र में दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय समिति जबलपुर में सदस्य तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।