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जबलपुर के 9 शातिर बदमाशों को जिला छोड़ने का आदेशः पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने ज़िला बदर की कार्रवाई

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जबलपुर, यशभारत। अपराध करने के बाद बेखौफ घूमने वाले या फिर शहर का भाई कहलाने वालों की शामत आ गई है। जबलपुर शहर के 9 बदमाशों को अपने परिवार-परिचितों से दूर रहने के बाद जिला छोड़ने का आदेश पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा द्वारा 9 शातिर बदमाशों के विरुद्ध समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला बदर के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत 9 शातिर गुंडा बदमाशों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिले सहित नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी और दमोह जिले के सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये गये हैं। आदेशानुसार जिला बदर किए गए 9 शातिर गुंडा बदमाश जिला बदर की अवधि के दौरान उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमा में न ही प्रवेश और न ही निवास कर सकेंगे।
जिन अपराधियों का जिला बदर किया गया है उनमें शीतलामाई बम्बादेवी निवासी उमेश उर्फ मेण्टल पासी उम्र 35 वर्ष, बिलखरवा थाना भेड़ाघाट निवासी प्रकाश यादव उम्र 35 वर्ष, जेडीए कालोनी बाजनामठ निवासी राजेश खटीक 38 वर्ष, ग्राम रिमखरिया थाना शहपुरा निवासी राघवेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 34 वर्ष, ग्राम ककरतला थाना खमरिया निवासी अनिल यादव उम्र 29 वर्ष, रावतजी का बाड़ा शीतलामाई निवासी जय पासी उम्र 21 वर्ष, कुचबंधिया मोहल्ला कांचघर निवासी ताज गौरी उम्र 30 वर्ष, बगीचा नंबर-77 सदर थाना केंट निवासी पारूल रजक उम्र 26 वर्ष, मस्जिद के पास रामपुर निवासी अज्जू कुरैशी उर्फ अजय उम्र 29 वर्ष शामिल हैं।

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