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जबलपुर के पूर्व एबीपी नेता के पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की ;कहा -भैया इज बैक बैनर क्यों, एक हफ्ते का इंतजार करे

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में शादी के नाम पर रेप के आरोपी (Rape Accused) को जमानत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में एक छात्रा के साथ शादी के नाम पर रेप करने के आरोपी के पोस्टर देखकर नाराजगी व्यक्त की आऱोपी ABVP का नेता है. सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में बेल पर छूटे आरोपी के पोस्टर ‘भइया इज बैक’ पर सवाल उठाए. जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि ये ‘भइया इज बैक’ बैनर क्यों है? आप क्या जश्न मना रहे हैं ? इस पर CJI एन वी रमना ने आरोपी के वकील से कहा-ये ‘भइया इज बैक’ क्या है ? अपने भइया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहे. इसी के साथ CJI एन वी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली ने आरोपी सुभांग कोटिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए.साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है. पीड़िता ने वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिखा खुराना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

 

अगले हफ्ते कोर्ट फिर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 18 अप्रैल को करेगा. दरअसल पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती है. हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आरोपी शुभांग गोटिया को जमानत दे दी थी.याचिका में पीड़िता ने कहा है कि हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों और गंभीरता को नहीं देखा. आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया. इसलिए आरोपी की जमानत रद्द की जाए.ये बताने के लिए कि आरोपी एक रसूखदार व्यक्ति है, उसके कुछ पोस्टर भी याचिका के साथ लगाए गए हैं. इनमें लिखा है ‘भइया इज बैक.

जानकारी के मुताबिक आरोपी शुभांग गोटिया की दोस्ती पीड़िता से 2018 में कॉलेज के दौरान हुई थी जिसके बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई. लड़की ने पुलिस को बताया कि शुरुआती दोस्ती के बाद मामला प्यार में बदल गया. शुभांग उसे कई जगह घुमाने ले गया. एक दिन उसने मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वह उसकी पत्नी है. उसके बाद कई बार शारीरिक संबंध बनाए. जब उसने गोटिया से शादी की बात की तो वह मुकर गया.ये भी आरोप लगाया कि वो गर्भवती हो गई तो इसका जबरन गर्भपात कराया गया . इसके बाद लड़की ने जबलपुर महिला थाना में उस पर रेप का केस दर्ज कराया केस दर्ज होते ही गोटिया फरार हो गया.

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