जबलपुरमध्य प्रदेश

जबलपुर ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा: एसबीआई बैंक से 41 लाख 19 हजार का गबन चार बैंक कर्मचारियों सहित 9 आरोपियों पर मामला दर्ज

जबलपुर यश भारत |ईओडब्ल्यू ने एसबीआई टीकमगढ़ की शाखा में 41 लाख 19 हजार का गबन करने वाले पांच निजी कंपनी में कार्यरत आरोपियों सहित एसबीआई टीकमगढ़ में कार्यरत 4 अधिकारियों के विरुद्ध जांच उपरांत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है|

एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत की जॉच श्रीमति उमा नवल आर्य, निरीक्षक, प्रकोष्ठ इकाई, सागर से कराई गई । जॉच में आये साक्ष्यो के आधार पर पाया गया कि श्री सीताराम तिवारी इंजीनियर डायबोल्ट कंपनी एवं अन्य के द्वारा एसबीआई की शाखा टीकमगढ़ में कैश डिपाजिट मशीन (सीडीएम) मशीन को सही करने /रिपेयर करने के दौरान 41,19,000/-(इक्तालीस लाख उनन्‍नीस हजार रूपये मात्र) आरोपियों द्वारा अपने एवं अपने परिचितों के खातों में अवैधानिक रूप से जमा कर बैंक के साथ धोखाधघडी की । आरोपी सीताराम तिवारी को सीडीएम मशीन को रिपेयर,/सुधार कार्य करने के लिये ज्वाइंट कस्टोडियन ओमप्रकाश एवं अन्य के द्वारा फोन करके बुलाकर उपस्थित रहते थे | आरोपी इजीनियर सीताराम तिवारी सीडीएम मशीन ठीक करने के दौरान 100 500 एवं 1000 रूपये का पैकेट ज्वाइंट कस्टोडियन से लेकर मशीन को सुपरवाइजरी मोड से कंज्यूमर मोड में कराकर रूपयों को मशीन में डालकर अपने एटीएम का प्रयोग करते हुये विभिन्‍न आरोपियों अपने रिश्तेदार एवं परिचित के खातों मे पैसा ट्रांसफर करता था। सीडीएम मशीन को ज्वाइंट कस्टोडियन से कंज्यूमर मोड से सुपरवाईजरी मोड में करा देता था। इस दौरान हुये ट्रांजेक्शन की काउंटर स्लिप को जीरो कर देता था जिससे बैलेन्स का पता नहीं चल पाता था। 12. जून 14 से लेकर 21 अक्टूबर 16 तक कुल 260 ट्रांजेक्शन के माध्यम से एस0बी0आई टीकमगढ की सीडीएम मशीन से एटीएम कार्ड के द्वारा उक्त पाँचों आरोपियों एवं उनके परिचितों के खातों में 41,19,000,/(इक्तालीस लाख उनन्‍नीस हजार रूपये मात्र) जमा हुये एवं उक्त पांच खातों की एटीएम कार्ड के माध्यम से ही अलग-अलग दिनांकों में निकाल कर बैंक से धोखाधड़ी की गई एवं कुल 41,19,000/-रूपये की राशि का गबन किया है । आरोपी सीताराम तिवारी इंजीनियर डायबोल्ट कंपनी के द्वारा एस0बी0आई टीकमगढ़ में लगी सीडीएम मशीन को रिपेयर / मेंटेनेनस्स करने के दौरान सीडीएम मशीन के माध्यम से रूपये ट्रांसफर करने एवं रूपये एटीएम के माध्यम से निकालने में इस कार्य में एस0बी0आई टीकमगढ़ के ज्वाइंट कस्टोडियन द्वारा अपना कार्य प्रकियानुसार न करते हुये अपराध घटित करने में आरोपी इंजीनियर सीताराम तिवारी डायबोल्ट कंपनी की मदद की गई है।जॉच में आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 408, 409, 468, 4770, 120-बी भादवि. 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सशोधित अधिनियम, 2018 का अपराध पाये जाने से प्रकरण पजीबद्ध विवेचना में लिया गया ।

यह है आरोपी

1-श्री सीताराम तिवारी निवासी ग्राम सरहजा, तह.,गुन्नौर जिला पन्‍ना,

2-श्री रीतेश खरे, निवासी चित्रांशनगर झासी रोड, कलेक्ट्रेट के सामने कुंवरपुरा जिला टीकमगढ़,

3-श्री अरूण कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम सरहजा तह., गुन्नौर जिला पन्‍ना,

4-श्री ब्रजकिशोर पाण्डेय, ग्राम सरहजा तह.,गुन्नौर जिला पन्ना,

5-श्री जितेन्द्र तिवारी, निवासी ग्राम ब्रजपुर तह.,/ जिला पन्‍ना हाल निवास न्यू पुलिस कॉलोनी क्वार्टर नम्बर 4 जिला पन्‍ना,

यह है आरोपी बैंक कर्मचारी

6-श्री ओमप्रकाश सक्सेना निवासी मऊ रोड, खादी आश्रम के पास टीकमगढ़,

7-श्री शीलचन्द्र वर्मा निवासी 36 इद्रपुरी, जैन मदिर के पास टीकमगढ़,

8-श्री अनिल बाजपेयी निवासी 20 गणेश विला, कैलाशनगर, अमर ज्योति स्कूल के पास, काटेश्वर रोड ग्वालियर,

9-श्री बाबूलाल निवासी 143 पश्चिम पुरी, शास्त्रीपुरम, रोड सिंकदरा जिला आगरा

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