जबलपुरमध्य प्रदेश

चैन पुलिंग पर 8 लाख का जुर्माना : बगैर उचित कारण के चैन पुलिंग की तो खैर नहीं….

जबलपुर यश भारत। पश्चिम मध्य रेल में रेल सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाया जाता है इसी श्रृंखला में मण्डल रेल प्रबधक जबलपुर संजय विश्वास के मार्ग दर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) जबलपुर द्वारा जबलपुर मण्डल के अलग-अलग स्टेशनों पर बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने वाले व्यक्तियों/ यात्रियों पर कठोर कार्यवाही करने हेतु 42 विशेष टीमों का गठन किया गया एवं सभी आरपीएफ पोस्ट प्रभारियों को रेलवे स्टेशनों, सेक्शन मे बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने वालों पर कार्यवाही करने के निदेज़्श दिये। आरपीएफ द्वारा 01.07.2022 से 31.07.2022 तक कायज़्वाही करते हुये जबलपुर ,कटनी, सतना, पिपरिया, मैहर ,नई कटनी एवं सागर पर विशेष चैकिंग की गई। चैन पुलिंग चैकिंग मे 196 व्यक्तियों/रेल यात्रियों को अवैध रूप से चैन पुलिंग करते हुए पकड़ा गया, जिनके विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर,गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे रेलवे न्यायालय में प्रस्तुत कर उनसे 8,34,275/ रुपए का अथज़्दंड जुर्मानेे के रूप में वसूला गया है। इसी कड़ी में अलार्म चैन पुलिंग (एसीपी) से प्रभावित 30 अतिरिक्त ट्रेनों को एस्कोर्टिंग किया जाना शुरू किया गया है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रत्येक एसीपी करने वाले पर आरपीएफ नजर रखेगी। सभी यात्रियों से अनुरोध है की बिना पर्याप्त कारणों के एसीपी न करें।

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