जबलपुरमध्य प्रदेश

चेक बाउंस के आरोपी को एक साल की सजा : भूखंड क्रय-विक्रय करने का था मामला

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जबलपुर, यशभारत। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसएस जमरा की अदलत ने चेक बाउंस मामले में दोष सिद्ध होने पर आइजीआइजीएस रियलिटी एंड कंस्ट्रक् शन प्रायवेट लिमिटेड के संचालक जबलपुर निवासी विपिन तिवारी को एक साल के सश्रमि काावास की सजा सुनाई साथ ही साढ़े पांच लाख रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए। भुगतान ना करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आवेदक जबलपुर निवासी किशोर तलरेजा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपित ने आवेदक को चेक दिए थे। उन्हें जमा करने पर खाते करते ही वह बाउंस हो गए। लिहाजा, लीगल नोटिस भेजा गया। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए अदालत में केस दायर करना पड़ा। मामला भूखंड क्रय-विक्रय से संबंधित है। इसी के चलते रुपए दिए गए थे।

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