चाकूबाजी के आरोपियों को 6 माह का कारावास

जबलपुर यशभारत। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पाटन श्रीमती उजाला झा की कोटज़् ने चावूस से मारपीट करने वालें आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 माह के कारावास एवं 15-15 सौ रुपए के अथज़्दंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 15 दिसंबर 2013 को बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में फरियादी चेतराम के साथ तात्कालिक विवाद पर आरोपी कुली उपज़्स मुन्ना चौधरी एवं कमलेश चौधरी ने गालीगलौज कर चावूस से हमला कर दिया था। इस पर पुलिस ने धारा 294, 323, 324, 506, 34 के तहत प्रकरण दजज़् कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुगेज़्श ताराम के तकोज़् से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी कुली उपज़्स मुन्ना चौधरी को धारा 323 में 3 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अथज़्दण्ड धारा 324/34 में 6 माह का साधारण कारावास एवं हजार रूपये अथज़्दण्डर, आरोपी कमलेश चौधरी को 323 में 3 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अथज़्दण्ड धारा 324 में 6 माह का साधारण कारावास एवं 1 हजार रूपये अथज़्दण्ड से दंडित किया गया।