गलैक्सी अस्पताल में एफआईआर के आदेश: जांच में दोषी निकला अस्पताल प्रबंधन, कोविड मरीजों के भर्ती पर रोक

जबलपुर,यशभारत। उखरी चौक स्थित गलैक्सी अस्पताल में एफआईआर कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही अस्पताल में कोविड मरीज भर्ती पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत
गलैक्सी अस्पताल कोविड मरीजों का इलाज अब नहीं कर पाएगा। बीते दिनों आॅक्सीजन की कमी से हुई मौतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पूरे मामले की जांच कराई तो जिसमें जांच में दल अस्पताल प्रबंधन की अनेक खामियां पाई। इसी आधार पर सीएमएचओ द्वारा अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए कोविड मरीजों के भर्ती करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों का समुचित इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। इसके साथ ही आॅक्सीजन की कमी से पाँच मरीजों की मृत्यु के मामले मे गैलेक्सी हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्तियों पर होगी एफआईआर । जिला स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सीएमएचओ ने दिये आदेश । कोरोना मरीजों के उपचार की अनुमति को भी किया निरस्त । वर्तमान में उपचार के लिये भर्ती कोरोना मरीजों का समुचित उपचार करने के बाद डिस्चार्ज करने के अस्पताल प्रबंधन को दिये निर्देश ।
जांच हुई खुली अस्पताल प्रबंधन की पोल
24 अप्रैल को गलैक्सी अस्पताल में आॅक्सीजन की कमी के कारण 5 मरीजों की मौत हुई। इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। कलेक्टर ने सीएमएचओ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की। कमेटी ने जांच की तो घटना के दिन अस्पताल में जरूरत से ज्यादा कोविड मरीजों को भर्ती किया गया था,रात्रि के समय अस्पताल में मैनेजर का न होना। आॅक्सीजन सप्लाई करने वाला सुपरवाइजर पूर्णत: प्रशिक्षित न होना पाया गया। इसके अलावा घटना के वक्त अस्पताल के कर्मचारियों को भाग जाना पाया गया।