कुत्ता आटा खा गया तो गुस्से में आकर कर दी हत्या : कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

गोटेगांव नरसिंहपुर।न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसुसूचित जनजाति (अत्त्याचार निवारण) नरसिंहपुर आलोक मिश्रा के द्वारा हत्या करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ धम्मू पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी गहलबाडा थाना स्टेशनगंज जिला नरसिंहपुर को भादवि की धारा 294 में 3 माह कारावास, भादवि की धारा 302 सहपठित धारा 3(2)(V) एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदंड, भादवि की धारा 326 सहपठित धारा 3(2)(V) एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास सहपठित अपराध के आलोक में 1000 रुपये अर्थदंड, भादवि की धारा 324 में 1 वर्ष का कारावास, धारा 3(1)(r) एससीएसटी एक्ट में 1 वर्ष के कारावास व 100 रुपये अर्थदंड और धारा 3(1)(s) एससीएसटी एक्ट में 1 वर्ष का कारावास व 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त धरमू के पालतू कुत्ते ने रूकमणी मेहरा के घर में रखा आटा खा लिया था, जिसे लेकर अभियुक्त का रूकमणी व उसके पति सुनील से वाद-विवाद हुआ था । , रूकमणी के घर के सामने आकर गालियां देने लगा । जब कोदूलाल व रूकमणी ने अभियुक्त को गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने कोदूलाल को जान से मारने के आशय से हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से गर्दन पर मारा, कोदूलाल सड़क पर गिर गया, अभियुक्त ने इसके बाद भी कोदूलाल की पीठ पर कुल्हाड़ी मारी जब रूकमणी बाई कोदूलाल को बचाने आयी तो अभियुक्त ने पहले उसके बांए हाथ की कलाई पर व दोबारा दाहिने हाथ की कलाई पर कुल्हाड़ी मारी, उसी समय मोहल्ले का रामसिंह गड़रिया बचाने आया तो अभियुक्त ने रामसिंह को कुल्हाड़ी मारी जो उसकी बांए हाथ की उंगलियों में लगी। मौके पर कलाबाई, कैलाश यादव, सीमा गड़रिया व घनश्याम ठाकुर ने आकर बीच-बचाव किया। कोदूलाल व आहतगण को रूकमणी का पति सुनील, रामगोपाल साहू की गाड़ी से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गया जहां चिकित्सक ने कोदूलाल को मृत घोषित किया।
न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ इंद्रमणि गुप्ता द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्पश्चात मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गए।.