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काम की खबर : जिन कृषकों का बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं , उनका जिला आपूर्ति कार्यालय में होगा पंजीयन

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मंडला, यश भारतl  रबी विपणन वर्ष 2024-25 में मृत कृषक, ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि, आधारविहीन कृषक एवं वृद्ध शारीरिक रूप से अक्षम कृषक जिनके बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं है, ऐसे सभी कृषकों का पंजीयन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय मण्डला से किया जाना है।

इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पंजीयन कराने हेतु मृत कृषक जिसकी भूमि का नामांतरण लंबित है, मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि नामांतरण के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र, मृत कृषक के परिवार के उत्तराधिकारी सदस्यों के सहमति पत्र एवं पंजीयन कराने वाले उत्तराधिकारी की समग्र आई.डी आधार नंबर एवं उससे लिंक मोबाईल नंबर लाना आवश्यक है।

 

ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि के पंजीयन के लिए ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि पर फसल बुवाई हेतु अधिकृत व्यक्ति को जारी प्राधिकार पत्र एवं उस अधिकृत व्यक्ति (नॉमिनी) का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है। आधार नंबर विहीन कृषक के लिए कृषक की भूमि की पूर्ण जानकारी, समग्र सदस्य आईडी, मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता की जानकारी जरूरी है।

 

इसी प्रकार शारीरिक रूप से असक्षम एवं वृद्ध कृषकों के लिए शारीरिक रूप से असक्षम कृषक के परिवार का नॉमिनी सदस्य, नॉमिनी सदस्य की समग्र आई.डी., आधार नम्बर, आधार से लिंक मोबाईल नम्बर दस्तावेज लाना अनिवार्य है। संबंधित कृषक उपरोक्तानुसार दस्तावेज लाकर 6 मार्च 2024 तक सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक जिला आपूर्ति अधिकारी मण्डला कार्यालय से अपना किसान पंजीयन करा सकते हैं।

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