काम की खबर जल्दी पढ़ें.. : हितग्राही बैंक खाते को आधार से लिंक करवायें

नरसिंहपुर यशभारत। राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों को राज्य प्रायोजित डीबीटी योजनाओं में हितग्राहियों की पहचान के लिये मुख्य रूप से आधार का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के परिपालन में मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में पारदर्शिता के लिये निर्माण श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं के आवेदन के समय ई-केवायसी तथा योजनाओं अंतर्गत हितलाभ वितरण आधार आधारित भुगतान प्रकिया के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है।
उक्त व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हितग्राही की आधार ईकेवायसी कराए जाने के पश्चात ही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। पंजीकृत श्रमिक/ हितग्राही के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। हितग्राही का योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान पदाभिहित अधिकारी द्वारा ईपीओ जारी कर डिजीटल साईन के पश्चात हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में ही प्राप्त होगा। अत: पंजीकृत श्रमिक/ हितग्राही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाया जाना सुनिश्चित करें। यह जानकारी श्रमपदाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती ज्योति पाण्डे दुबे ने दी है।