SPMCHP231-2 Image
कटनीजबलपुरमध्य प्रदेश

कटनी में भी बारूद के ढेर पर बैठे कई इलाके, प्रशासन ने शुरू की जांच, किराना दुकान से पटाखा जब्त 

 

कटनी यश भारत। हरदा की पटाखा फेक्ट्री में विस्फोट से कई लोगों की मौतों के बाद स्थानीय स्तर पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि कटनी में इस तरह का खतरा तो नहीं। बस्ती के बीच दबी छिपी चल रही पटाखा गोदामें लोगों की जान संकट में आये, इससे पहले प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज आजाद चौक स्थित पटाखा दुकान के साथ

लमतरा स्थित फुलझड़ी फेक्ट्री की भी जांच की गई। इसके अलावा पुलिस और अधिकारियों के दल ने एसीसी में एकसप्लोसिव मैगजीन की भी जांच की। माधवनगर क्षेत्र में

इमलिया रोड पर लगने वाला पटाखा बाजार भी यहां के लोगों के लिए खतरनाक है। दुर्योग से कोई हादसा हो जाए तो आग बुझाने के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं है। यही हाल झिंझरी नाके पर शराब दुकान के बगल से संचालित माचिस गोदाम का है, जो बिना अनुमति संचालित हो रही है। अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से कभी भी

किसी दुर्घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

हरदा में हुई घटना को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद के निर्देश पर आज बुधवार 7 फरवरी से कटनी जिले में स्थित पटाखा एवं विस्फोटक पदार्थों के निर्माण स्थलों, गोदामों और विक्रय केंद्रों का प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा सयुंक्त निरीक्षण जारी है।

ढीमरखेड़ा एस डी एम विंकी सिंहमारे उइके के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई में ग्राम दशरमन में निजी आवास से पटाखा बनाने का सामान जब्त किया गया । दशरमन में ही किराना दुकान से पटाखा जब्त किया गया।

ढीमरखेड़ा, उमरियापान, बरही सलैया, तेवरी और देवगांव, कैमोर में जांच जारी है।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने अनुविभागीय दण्‍डाधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के साथ पटाखा एवं विस्फोटक पदार्थो के निर्माण स्थल, गोदामों एवं विक्रय केंद्रों के दौरान सभी जरूरी अनुमतियों और लायसेंस की शर्तों के पालन की स्थिति का बारीकी से मुआयना करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यदि लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है या कमियाँ पाई जाती है इसकी बिंदुवार जानकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में दें, ताकि सबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों को पटाखा और विस्फोटक पदार्थो के निर्माण स्थलों, गोदामों एवं विक्रय केंद्रों की जाँच में पूरी गम्भीरता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी यह अवश्य देखें की लाइसेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाये कि एक ही लायसेंस से अलग-अलग स्थानों पर पटाखों का निर्माण या भंडारण तो नहीं किया जा रहा है अथवा एक ही स्थान पर पटाखा निर्माण के लिये एक से ज्यादा लायसेंस तो नहीं ले लिये गये । उन्होंने गोदामों की भण्‍डारण क्षमता और भण्‍डारण विस्‍फोटकों की जांच करने के निर्देश भी दिये।

कतिपय मामलों में लायसेंस निरस्त कर दिये जाने के बावजूद पटाखा एवं विस्फोटक पदार्थो का निर्माण या भंडारण अथवा विक्रय करने वालों के विरूद्ध भी सख्ती से जांच व कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

WhatsApp Icon
Join Youtube Channel

Related Articles

Back to top button
SPMCHP231-2 Image