
जबलपुर यश भारत। छतरपुर जिला पंचायत सदस्य के लिए विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटे राजा ने नामांकन जमा किया था । 7 जून को जिला निर्वाचन कार्यालय ने बिना वजह बताएं निरस्त कर दिया था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग को भी की गई थी, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई । अंतत: उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया, जहां आज उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीपति विवेक अग्रवाल ने सुनवाई की और जो तथ्य उनके सामने प्रस्तुत हुए उस को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने छतरपुर जिला उप निर्वाचन अधिकारी डीपी द्विवेदी को 24 घंटे में पृथक करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया । जिला पंचायत सदस्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतषी ने पैरवी की वहीं, दूसरे पक्ष से सिद्धार्थ सेठ ने पक्ष रखा।