जबलपुरमध्य प्रदेश

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई : फर्जी दस्तावेज तैयार कर दो बैंकों से की 14 लाख 80 हजार की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

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जबलपुर, यशभारत। ईओडब्ल्यू ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेकर 14 लाख 80 हजार की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी रवि साहनी को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय में पेश किया गया ।

देवेन्द्र प्रताप सिंह एसपी, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बताया कि आरोपी मेसर्स दत्त केटर्स एण्ड टेंट हाउस प्रो0 योगेश कुमार शाहनी पिता स्व. इंद्रराज साहनी, निवासी एकता बिहार रतन नगर, जबलपुर, कौशल्या लोधी पति स्व. मानसिंह, निवासी छोटी लाइन फ ाटक, गोरखपुर, हीरा सिंह पिता मुख्तयार सिंह ,निवासी ककरईया तलैया तालाब गोरखपुर, रवि कुमार साहनी पिता स्व. इंद्रराज साहनी निवासी शांति नगर जबलपुर, मनोज कुमार पिता एके पाठक निवासी रतन नगर, जबलपुर के खिलाफ 8 जनवरी 2022 को अभियोग पत्र मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।

प्रकरण में आरोपित है कि योगेश कुमार साहनी के द्वारा श्रीमती आशा गौड़ के साथ मिलकर वर्ष 2002 में भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा जबलपुर में आशा गौड़ की अचल संपत्ति बंधक रखकर 21 सितंबर 2002 को टेंट हाउस के सामान हेतु 5 लाख रुपये केश क्रेडिट लिमिट से ऋ ण प्राप्त किया । उसके कैश क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये ऋण हेतु हीरा सिह की अचल सपत्ति को बंधक रखकर 10 लाख रुपये ऋ ण 3 मार्च 2004 को प्राप्त किया गया ।

मासिक किस्तें नहीं की जमा
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जांच में पाया गया कि अनावेदक योगेश कुमार शाहनी ने 19 अक्टूबर 2002 को श्रीमती आशा गौड़ की वही उपरोक्त अचल सपत्ति जिसकी मूल रजिस्ट्री प्रति भारतीय स्टेट बैंक जबलपुर में बतौर प्रतिभूति बंधक के रुप में रखी गई थी, उसी संपत्ति की रजिस्ट्री पंजाब नेशनल बैंक जबलपुर में बधक रखकर 4,80,000,रुपए मकान ऋण प्राप्त किया। पुन: उसी अचल संपत्ति को श्रीमती आशा गौड़ के द्वारा 2003 में झूंठे दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति को 3,62,000 रुपए में विक्रय कर दिया। इस प्रकार कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कुल 14,80,000 ब्याज दोनों बैंकों से छल कर प्राप्त किया तथा मासिक किस्तें जमा नहीं की एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मिथ्या विक्रय पत्र तैयार किया गया।

मान. न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट में आरोपी रवि साहनी को आज 5 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे मान. न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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