आबकारी अमले की दबिश : 10 आरोपियों पर कार्यवाही, 5 लाख कीमत की शराब सहित सामग्री जप्त

सिवनी यश भारत | जिले में अवैध शराब का निर्माण, परिवहन और बिक्री हो रही है। जिसपर अंकुश लगाने आबकारी विभाग सक्रीय नजर आ रहा है। आज दोपहर में आबकारी अमले ने शराब के अवैध ठिकानो में दबिश देकर 5 लाख कीमत की शराब सहित अन्य सामग्री जप्त की है। जिला सहायक आबकारी अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग शराब का अवैध काम कर रहे हैं। जिसके बाद थीम गठित कर सहायक आबकारी आयुक्त शैलेश जैन के निर्देशन मे छापामार कार्रवाई की गई।
जहां आबकारी दक्षिण वृत्त तथा उत्तर वृत्त की प्रभारी खुशबू प्रिया मरावी आबकारी उप निरीक्षक ने बरघाट क्षेत्र के ग्राम मोहगांव , कन्हीवाड़ा क्षेत्र के ग्राम जंगलटोला में अवैध शराब के अड्डे से अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने की भट्ठियां और इसे बनाने में प्रयुक्त सड़ा हुआ महुआ लाहन प्लास्टिक के कई ड्रमों तथा प्लास्टिक की पन्नियों व बोरियों में रखे पाया गया। जिसे नष्ट किया गया है।
साथ ही ग्राम बाँकी थाना बंडोल स्थित होटल बालाजी सरकार के संचालक संजीव बघेल आत्मज मोहन सिंह बघेल उम्र 37 वर्ष निवासी गंगेरूआ टोला थाना बंडोल के कब्जे से देशी एवं विदेशी शराब बरामद होने पर उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क , 36 तथा 45 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जब आबकारी टीम के द्वारा ग्राम बाँकी में संजीव बघेल के होटल बालाजी सरकार में छापा मारा गया तब होटल में अवैध शराब बरामद होने पर होटल संचालक संजीव बघेल के द्वारा आबकारी टीम के साथ अभद्रता , गालीगलौच और छिना झपटी करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई जिसके चलते आबकारी विभाग के द्वारा होटल संचालक संजीव बघेल के विरुद्ध थाना बंडोल में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
इस प्रकरण के अलावा लालसिंह धुर्वे आत्मज अतर लाल उम्र 40 साल निवासी ग्राम रजौला थाना कुरई, अमित वंशकार आत्मज शंकरलाल उम्र 30 साल निवासी गोपालगंज, तार सिंह आत्मज रामलाल मड़ावी उम्र 35 साल निवासी सैला थाना बरघाट, लक्ष्मी काकोडिया पत्नी रामभरोस उम्र 35 साल निवासी भटेखारी, भागवत मर्सकोले आत्मज दूप सिंह उम्र 55 साल निवासी विजयपानी कलां, मीनाबाई पत्नी लखनलाल तुमडाम उम्र 55 वर्ष, धीरन सिंह आत्मज तिलक सिंह मर्सकोले उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम टिकारी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्यवाही में लगभग 5100 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ लाहन एवं लगभग 120 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब 22 बोतल देशी एवं विदेशी बरामद हुई है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 500000 रुपए है। इस कार्यवाही में आबकारी सिवनी मंडल के वृत्त उत्तर एवं वृत्त दक्षिण के कर्मचारी शामिल रहे।