
कटनी, यशभारत। राज्य सरकार के निर्देश पर आज जिला न्यायालय सहित नगर निगम एवं अन्य शासकीय विभागों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी रजामंदी से सालों से लंबित मामलों का निराकरण किया गया। आज सुबह जिला न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धरमिन्दर सिंह राठौड की उपस्थिति में लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले तलाक को छोडक़र भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया।
नगर निगम ने जल एवं संपत्ति कर में दी छूट
नगर निगम द्वारा आज लोक अदालत के दौरान चार स्थानों पर शिविर लगाकर करों में छूट प्रदान की गई। नगर निगम आयुक्त विनोद शुक्ला ने बताया कि सुभाष चौक, बस स्टैंड के समीप, दुर्गा चौक की खिरहनी एवं माधव नगर के नगर निगम उप कार्यालय में नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लोक अदालत का लाभ उठाया। इस दौरान संपत्ति कर एवं जलकर में लगाए गए अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट दी गई।