अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन : कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को नहीं दी बेल
हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल नहीं हो पाई

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। पहले कोर्ट से ऑपरेटिव ऑर्डर ही जारी हुआ।
डिटेल ऑर्डर मिलने के बाद आर्यन की तरफ से अमित देसाई और सतिश मानेशिंदे जस्टीस सांबरे के कोर्टरुम में जमानत याचिका मेंशन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तब तक बेंच उठ चुकी थी। इसके बाद मानशिंदे ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘अब तक हम याचिका दायर नहीं कर पाए हैं, जब याचिका दायर होगी तब आपको बताएंगे। वहीं, अमित देसाई ने कहा, ‘हम कल फिर जमानत याचिका दायर करने की कोशिश करेंगे’
शाहरुख की मैनेजर हाईकोर्ट पहुंचीं
आर्यन खान के वकील अमित देसाई और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी बेल एप्लीकेशन के लिए हाईकोर्ट पहुंची थीं। मुनमुन धमीचा के वकील अली काशिफ खान भी हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन देरी हो जाने की वजह से किसी की भी याचिका दाखिल नहीं हो पाई। क्रूज ड्रग पार्टी केस में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्ष से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है। ASG ने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है। सिंह ने आगे कहा कि ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज की गिरफ्तारी हुई है।
NCB ने कहा था कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है। ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है। आर्यन, अरबाज से ड्रग्स लेते थे इसलिए उन्हें भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। NCB ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है।