मंडला, निवासl समाज में अंधविश्वास की जडे कितनी गहरी है इस बात का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है जहां काले जादू के शक में युवक को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गयाl
मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर लाठी से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चौकी मनेरी थाना बीजाडांडी के अप0क्र0 118 / 2024 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 08/2024 के आरोपी जोरा उर्फ जोराबल यादव निवासी ग्राम कोहानी, चौकी मनेरी थाना बीजाडांडी जिला मण्डला द्वारा ग्राम के ही लम्बू यादव की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
यह है पूरा मामला
मामला इस प्रकार है, कि ग्राम कोहानी चौकी मनेरी में लम्बू सिंह यादव अपनी भाभी भगुतिया बाई यादव को अपने घर से कटहल देने के लिए उसके पीछे-पीछे अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में जोरा उर्फ जोराबल यादव ने उसे यह कहते हुए कि मेरे उपर जादू-टोने का शक करता है, कहकर अपने पास रखे डंडे से कमर में मारकर गिरा दिया और फिर सिर पर उसी डंडे से बार-बार मारने लगा। भगुतिया बाई के चिल्लाने पर वह धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। जिसकी रिपोर्ट थाना बीजाडांडी चौकी मनेरी में दर्ज कराई गई। बेहोश पड़े लम्बू को एम्बूलेंस के माध्यम से निवास अस्पताल लाये जहां उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए विवेचना पूर्ण करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
लगाया गया अर्थ दंड
विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी जोरा उर्फ जोराबल यादव को दोषी पाते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रू० के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अभियोजन संचालन, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा किया गया।
Back to top button